అభ్యర్థుల మధ్య లొల్లి చైర్ పర్సన్/మేయర్ ఎన్నిక తగ్గిన టమాటా ధరలు నిజామాబాద్, కరీంనగర్లో బిజెపి జెండా! జలమండలి పునర్వ్యవస్థీకరణ తెలంగాణకు శుభవార్త ఎన్నికల పోలింగ్ ఎంతంటే? ముగిసిన మున్సిపల్ పోలింగ్ కోఠిలో కాల్పులు, ఏటీఎం టార్గెట్! రూ.6 లక్షల దోపిడీ అత్తతో కలిసి మేనమామను చంపిన మేనల్లుడు అభ్యర్థుల మధ్య లొల్లి చైర్ పర్సన్/మేయర్ ఎన్నిక తగ్గిన టమాటా ధరలు నిజామాబాద్, కరీంనగర్లో బిజెపి జెండా! జలమండలి పునర్వ్యవస్థీకరణ తెలంగాణకు శుభవార్త ఎన్నికల పోలింగ్ ఎంతంటే? ముగిసిన మున్సిపల్ పోలింగ్ కోఠిలో కాల్పులు, ఏటీఎం టార్గెట్! రూ.6 లక్షల దోపిడీ అత్తతో కలిసి మేనమామను చంపిన మేనల్లుడు

Hyderabad News : टीजी रेरा ने बिल्डर को पंजीकरण की सुविधा देने का दिया निर्देश

Author Icon By digital
Updated: June 12, 2025 • 8:39 PM
వాట్సాప్‌లో ఫాలో అవండి

टीजी रेरा के अध्यक्ष ने जारी किया आदेश

हैदराबाद। शिकायतकर्ता बुदि वेंकट रमण को महत्वपूर्ण राहत देते हुए, तेलंगाना रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (टीजी रेरा) ने शहर स्थित बिल्डर प्राइम इंफ्राटेक, गाचीबोवली और उसके भागीदारों को आवंटियों के एक संघ के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। टीजी रेरा के अध्यक्ष एन. सत्यनारायण ने सदस्यों के. श्रीनिवास राव और लक्ष्मीनारायण जन्नू के साथ मिलकर 4 जून, 2025 को आदेश जारी किया, जिसमें प्रतिवादियों को 45 दिनों के भीतर अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।

बिल्डर पर अवैध धन एकत्रित करने का आरोप

एलबी नगर के चित्रा लेआउट में प्लॉट नंबर सी-11 में विला नंबर 10 के मालिक वेंकट रमना ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने “अनधिकृत धन” एकत्र किया था और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को पंजीकृत करने में विफल रहा। हालाँकि उन्होंने 2022 में कॉर्पस फंड और रखरखाव शुल्क के लिए ₹3.41 लाख का भुगतान किया था, लेकिन वादा किया गया समाज कभी नहीं बना। 2021 में बिक्री विलेख के माध्यम से पंजीकृत और संपत्ति कर के लिए मूल्यांकन किया गया विला 30 अप्रैल, 2024 तक खाली रहा और 1 मई, 2024 से किराए पर दिया गया।

मई 2023 में बिल्डर ने आवंटियों के साथ की बैठक

लगातार निष्क्रियता के बाद, रमना ने पंजीकृत एसोसिएशन की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए आगे रखरखाव शुल्क का भुगतान करने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रतिवादियों द्वारा उत्पीड़न और धमकियों का भी आरोप लगाया, जिसमें उपयोगिता कनेक्शन काटने की चेतावनी भी शामिल है। मई 2023 में बिल्डर ने आवंटियों के साथ बैठक की, जिसमें पंजीकृत एसोसिएशन के गठन का आश्वासन दिया गया और जून और जुलाई 2023 के लिए भुगतान का अनुरोध किया गया, जिसका भुगतान शिकायतकर्ता ने किया। हालाँकि, एसोसिएशन पंजीकृत नहीं थी।

प्रतिवादियों ने किया दावा

7 मार्च, 2024 को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया, जिसमें रमना की ओर से केवल औपचारिक रूप से पंजीकृत एसोसिएशन को ही बकाया भुगतान करने की इच्छा दोहराई गई। अपनी शिकायत में रमन्ना ने बिना कानूनी पंजीकरण के भरण-पोषण के लिए चुकाई गई राशि – ₹2,43,755 – के दोगुने से कम नहीं, जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। प्रतिवादियों ने दावा किया कि वे मांगी गई राहत के लिए न तो उत्तरदायी हैं और न ही जिम्मेदार हैं तथा तर्क दिया कि शिकायत में कोई दम नहीं है।

रखरखाव शुल्क का भुगतान जारी रखने का निर्देश

हालांकि, अपने फैसले में टीजी रेरा ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे रेरा अधिनियम और लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार आवंटियों के संघ के गठन को सक्षम और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। शिकायतकर्ता को अधिनियम की धारा 19(6) के तहत वैधानिक दायित्वों का पालन करने तथा पंजीकृत एसोसिएशन के गठन होने तथा जिम्मेदारी संभालने तक रखरखाव शुल्क का भुगतान जारी रखने का भी निर्देश दिया गया।

# Paper Hindi News #Breaking News in Hindi #Google News in Hindi #Hindi News Paper breakingnews Hyderabad Hyderabad news latestnews telangana Telangana News trendingnews

గమనిక: ఈ వెబ్ సైట్ లో ప్రచురించబడిన వార్తలు పాఠకుల సమాచార ప్రయోజనాల కోసం ఉద్దేశించి మాత్రమే ఇస్తున్నాం. మావంతుగా యధార్థమైన సమాచారాన్ని ఇచ్చేందుకు కృషి చేస్తాము.