News Hindi : प्रमुख मामलों की निगरानी करेगी हैदराबाद पुलिस की ‘सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम’

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'सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम'
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हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस (Hyderabad Police) कमिश्नर वी. सी. सज्जनार ने महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी और समन्वय के लिए एक ‘सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम’ के गठन की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस बल का अंतिम उद्देश्य केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें न्यायालयों में सख्त सजा (Strict punishment) मिले।

शिकायतों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी : पुलिस आयुक्त

कमिश्नर ने ‘सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम’ बनाने की घोषणा टीजीआईसीसीसी ऑडिटोरियम, बंजारा हिल्स में अक्टूबर महीने की मासिक अपराध समीक्षा बैठक के दौरान की। बैठक में उन्होंने मामलों के पंजीकरण और जांच की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से नए मामलों की बढ़ती संख्या और पुराने मामलों में बरी होने वाले आरोपों के बारे में जानकारी मांगी। समीक्षा के बाद, उन्होंने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस को प्रत्येक शिकायत पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए और एफआईआर(प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करनी चाहिए। शिकायतों की अनदेखी या अपराध की गंभीरता को कम करके आंकने की कोई भी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लापरवाह अधिकारियों का होगा निलंबन : कमिश्नर

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही करेंगे, तो उन्हें निलंबित किया जाएगा। कमिश्नर ने अधिकारियों को विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान देने और उन्हें शीघ्र निपटान के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया, जो कई वर्षों से लंबित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिला पुलिस स्टेशन आने वाली महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले के लिए स्पष्ट ‘कार्रवाई योजना’ तैयार की जाए, जिससे जांच में कोई कमी न रह जाए।

उन्होंने ड्रग्स, सड़क दुर्घटनाओं, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई करने पर बल दिया। इसके अलावा, उन्होंने साइबर क्राइम, महिलाओं की सुरक्षा, सड़क अपराध और खाद्य मिलावट के मामलों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। कमिश्नर ने कहा कि एसएचओ (स्टेशन हाउस ऑफिसर) अपनी क्षेत्राधिकार में गली मुर्गों और आदतन अपराधियों की निगरानी बढ़ाने और अपराधों को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। गंभीर अपराधों में शामिल लोगों पर पीडी एक्ट लागू करने के आदेश दिए गए।

कठोर सजा मिलने पर ही होगा अपराधियों में भय : सीपी

उन्होंने कहा कि तकनीकी साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक संग्रह के माध्यम से जांच पूरी करना आवश्यक है, जिससे दोषसिद्धि दर (सीआर ) बढ़ सके। सज्जनार ने कहा कि अपराधियों में भय तभी उत्पन्न होगा जब उन्हें कठोर सजा मिले। साइबर अपराधों में वृद्धि को देखते हुए, उन्होंने पुलिस को तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और विशेषज्ञों की मदद से मामलों की जांच करने की सलाह दी। कमिश्नर ने यह भी अनिवार्य किया कि पुलिस अधिकारी ड्यूटी के दौरान अपने हथियार साथ रखें और प्रत्येक 15 दिन में हथियार अभ्यास (वैपेन ड्रिल ) आयोजित किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को अपने क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और एचएचओ को जूनियर स्टाफ को मार्गदर्शन देना चाहिए ताकि लंबित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित हो। मासिक अपराध समीक्षा बैठक में एम. श्रीनिवासुलुम, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (क्राइम्स), और विभिन्न विंग्स और जोन के डीसीपी के. अर्पूवा राव, एन श्वेता, रक्षिता मूर्ति, आईपीएस एस. रश्मि पेरूमल, के . शिल्पावल्ली, सी. रूपेश, के. प्रभाकर, बी. बालास्वामी, जी. गोर्वधन, सीएच श्रीनिवास, वी. अरविंद बाबू, पी. लवण्या नायक सहित सभी अतिरिक्त डीसीपी, एसीपी और एसएचओ ने भाग लिया।

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Ajay Kumar Shukla

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Ajay Kumar Shukla

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