Hyderabad News : एंटीबायोटिक बिक्री को लेकर 193 मेडिकल दुकानों में पाया उल्लंघन

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मेडिकल दुकानों में कारण बताओ नोटिस जारी

हैदराबाद। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) के बारे में जागरूकता फैलाने और एंटीबायोटिक दवाओं की अंधाधुंध बिक्री को रोकने के लिए, तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (डीसीए) ने पूरे राज्य में निरीक्षण किया और 193 मेडिकल दुकानों में उल्लंघन का पता लगाया। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

मेडिकल दुकानों पर मिले कई उल्लंघन

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान, डीसीए टीमों ने कई उल्लंघन पाए, जिनमें पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री, बिल जारी किए बिना बिक्री, पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में बिक्री, अनुसूची एच1 औषधि रजिस्टर का रखरखाव न करना और एंटीबायोटिक दवाओं के लिए पर्चे रजिस्टर का रखरखाव न करना शामिल है। टीएसडीसीए के महानिदेशक शाहनवाज कासिम ने लोगों से एंटीबायोटिक दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया।

एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग और अधिक उपयोग हानिकारक

उन्होंने कहा, ‘एंटीबायोटिक्स केवल जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए हैं, और एंटीवायरल वायरल संक्रमण के लिए हैं। आप सामान्य सर्दी या ऊपरी श्वसन संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते, जो अक्सर वायरल होते हैं। एएमआर तब होता है जब आप ऐसी एंटीबायोटिक्स लेते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती। एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग और अधिक उपयोग हानिकारक है। एंटीबायोटिक्स का तर्कसंगत उपयोग ज़रूरी है।’

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डीसीए ने कहा कि योग्य डॉक्टर के पर्चे के बिना एंटीबायोटिक्स बेचने वाली मेडिकल दुकानों और फार्मेसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एंटीबायोटिक्स की ओवर-द-काउंटर बिक्री ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत दंडनीय है।

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