रियल एस्टेट डेवलपर को टीजीआरईआरए ने दिए निर्देश
हैदराबाद। तेलंगाना रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (टीजीआरईआरए) ने अपने अंतरिम आदेशों में हैदराबाद स्थित रियल एस्टेट डेवलपर, पीवीआर डेवलपर्स (प्रतिवादी), खाजागुड़ा के प्रशांत हिल्स को आवंटियों के संघ का गठन और पंजीकरण (Registration) करने और सामान्य क्षेत्रों और परियोजना-व्यापी सुविधाओं से संबंधित मुद्दों का प्रभावी निर्णय (decision) सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
टीजीआरईआरए से की गई थी शिकायत
टीजी रेरा के अध्यक्ष एन सत्यनारायण ने 2 जुलाई को रियल एस्टेट डेवलपर को अंतरिम आदेश जारी किए और कहा, “ऐसी एसोसिएशन के तत्काल गठन और पंजीकरण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं और अनुपालन के लिए समयसीमा बताते हुए एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।” दो शिकायतकर्ता, रामबद्री सिद्धार्थ और किरणमयी तुपकुला, जो गाचीबोवली के नल्लागंदला में मंजीरा डायमंड टावर्स के फ्लैट मालिक हैं, ने रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली गांव में सर्वे संख्या 326 (पी), 327, 328 और 329 में एक रियल एस्टेट परियोजना, ‘अर्बन लाइफ’ के निष्पादन और पूरा होने में देरी और कमियों के बारे में शिकायत की थी।

पीवीआर डेवलपर्स द्वारा किया जा रहा परियोजना का विकास
इस परियोजना का विकास पीवीआर डेवलपर्स द्वारा किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं को 16 मई, 2020 को बिक्री के समझौते के तहत विला नंबर 47 आवंटित किया गया था। रियल एस्टेट एजेंट को प्रोजेक्ट में अधिकांश आवंटियों द्वारा अपनी यूनिट बुक करने की तिथि से तीन महीने के भीतर आवंटियों की एसोसिएशन या सोसायटी का गठन करवाना होगा। शिकायतकर्ताओं ने टीजीआरईएआरए के पास एक ज्ञापन दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि आज तक आवंटियों की कोई एसोसिएशन नहीं बनाई गई है।
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