पु़डी श्रीहरी को हाईकोर्ट से झटका
Pudi Srihari case : सीएम पर सोशल मीडिया पोस्ट मामले में वाईएसआरसीपी नेता पु़डी श्रीहरी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी अंतरिम सुरक्षा की मांग को खारिज कर दिया।
कोर्ट की टिप्पणी
अदालत ने कहा कि फिलहाल गिरफ्तारी का कोई ठोस आधार सामने नहीं है, इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
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मामला क्या है
यह मामला N. Chandrababu Naidu पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा है।
अगली सुनवाई
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल तक स्थगित (Pudi Srihari case) कर दी है।
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