अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज करने का दिल्ली न्यायालय का आदेश

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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पुलिस को आप नेता और केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस को 18 मार्च को अरविंद केजरीवाल केअनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

जनता के पैसे का दुरुपयोग करने काआरोप

शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने कहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने पार्कों, सड़कों, चौराहों, बिजली के खंभों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि कथित अवैध होर्डिंग्स के संबंध में 15 नवंबर, 2019 को द्वारका दक्षिण थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने कहा कि एक होर्डिंग में कहा गया है कि दिल्ली सरकार जल्द ही करतारपुर साहिब में दर्शन के लिए पंजीकरण शुरू करेगी और उस पर तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल – आरोपी नंबर एक – और मटियाला निर्वाचन क्षेत्र के विधायक गुलाब सिंह – आरोपी नंबर दो की तस्वीरें और नाम हैं।

संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, के तहत एफआईआर

यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में, वर्तमान आवेदन को अनुमति देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद कहा, “यह अदालत इस विचार पर है कि धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। तदनुसार, संबंधित एसएचओ को दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है और मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्य अपराध किया गया है।

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