इंस्टाग्राम पर महिला से की थी दोस्ती
हैदराबाद। बालानगर में गुरुवार को अपने जन्मदिन (Birthday) की पार्टी में एक युवती के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने और बलात्कार का प्रयास करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति, जे सिद्दा रेड्डी (24), जो नलगोंडा का मूल निवासी है और वर्तमान में बालानगर (Balanagar) में रहता है, इंस्टाग्राम पर मणिकोंडा की 25 वर्षीय महिला से दोस्ती कर चुका था। तब से वे संपर्क में थे और कुछ मौकों पर व्यक्तिगत रूप से मिले भी थे।
जन्मदिन पर महिला को बुलाया था घर
पुलिस ने बताया कि सिद्दा रेड्डी ने बुधवार रात अपने जन्मदिन के जश्न के लिए महिला को अपने घर बुलाया था। अपने परिवार की अनुपस्थिति में, उसने कथित तौर पर उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की और बलात्कार का प्रयास किया। महिला किसी तरह बच निकली और बालानगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज कर सिद्दा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया।

यौन उत्पीड़न क्या है?
किसी व्यक्ति के साथ उसकी सहमति के बिना की गई अश्लील टिप्पणी, स्पर्श, इशारा या यौन व्यवहार जो असहजता या भय पैदा करे, उसे यौन उत्पीड़न कहा जाता है। यह अपराध मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से पीड़ित को प्रभावित करता है।
यौन उत्पीड़न में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं?
ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा का हनन), 354A (यौन उत्पीड़न), 354B, 354C (झांकना), 354D (पीछा करना), और धारा 509 (शब्दों या संकेतों से अपमान) जैसी धाराएं लगाई जाती हैं।
यौन उत्पीड़न में भारत में क्या सजा है?
सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। धारा 354A के तहत दोषी पाए जाने पर एक वर्ष से तीन वर्ष तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। बार-बार अपराध होने या बल का प्रयोग करने पर कठोर दंड का प्रावधान है।
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