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Punjab- आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अमल करेगी पंजाब सरकार : सीएम मान

Author Icon By Anuj Kumar
Updated: May 23, 2026 • 12:04 PM
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मुख्य बातें: 

चंडीगढ़। भगवंत मान ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट (Punjab Governement) के आदेश का पूरी तरह पालन करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार अदालत के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करेगी।

पहले बयान पर बदला रुख

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इससे पहले राज्य में आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही थी, जिस पर काफी विवाद और आलोचना हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद सरकार ने अपनी रणनीति बदलते हुए कानूनी दायरे में कार्रवाई करने का फैसला किया है।

सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते

सीएम मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (Social Media Platform ) पर पोस्ट करते हुए कहा कि भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा ताकि बच्चे, बुजुर्ग और आम लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। साथ ही कुत्तों के लिए पर्याप्त शेल्टर होम बनाए जाएंगे और उनकी देखभाल सुनिश्चित की जाएगी।

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आक्रामक कुत्तों पर सख्त कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कुत्ते पागल, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक आक्रामक हैं और लोगों की जान के लिए खतरा बन चुके हैं, उनके मामले में कानून के तहत दया-मृत्यु जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। यह कार्रवाई पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और एबीसी नियमों के तहत की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अनुमति

Supreme Court of India ने हाल ही में अपने फैसले में कहा था कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। कोर्ट ने पागल, लाइलाज और खतरनाक कुत्तों को दया-मृत्यु देने की अनुमति दी थी। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने इस मामले में दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

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