पटना। बिहार शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अब वेतन भुगतान भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस (Biometric Attendance) के आधार (Aadhar) पर ही किया जाएगा।
बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जुड़ा वेतन
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी न तो देर से आएंगे और न ही समय से पहले कार्यालय छोड़ सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
सुबह 9:30 बजे उपस्थिति अनिवार्य
निर्देश के मुताबिक प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 9:30 बजे तक सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। निर्धारित समय के बाद आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नियमित निरीक्षण की व्यवस्था लागू
सभी प्रभारियों और वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों और प्रशाखाओं का पाक्षिक निरीक्षण करें। निरीक्षण रिपोर्ट संचिका के माध्यम से अपर मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
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बिना अनुमति अवकाश नहीं, तय लंच टाइम
निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लंच का समय दोपहर 1 से 2 बजे तक रहेगा। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बिना अवकाश स्वीकृति के कार्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
अनुशासनहीनता पर होगी कार्रवाई
विलंब से आने या समय से पहले जाने वाले कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। साथ ही, कार्यस्थल से बिना अनुमति अनुपस्थित पाए जाने या इधर-उधर घूमते पकड़े जाने पर भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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