हैदराबाद : भोलकपुर, सिकंदराबाद की एक परेशान माँ ने हिम्मत जुटाकर डीसीपी सेंट्रल ज़ोन (DCP Central Zone) के. शिल्पावल्ली और गांधीनगर पुलिस स्टेशन (Gandhinagar police station) में अपने ही बेटे, नचारामा तारक रामा राव (40 वर्ष, मज़दूर) के खिलाफ एक दिल दहला देने वाली शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उसके बेटे ने शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की और नशे की हालत में सार्वजनिक रूप से उपद्रव मचाया।
डीसीपी सेंट्रल ज़ोन ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया
बेटे पीड़ित माँ शिकायत को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए, डीसीपी सेंट्रल ज़ोन ने गांधीनगर पुलिस को जाँच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और गांधीनगर पुलिस ने बीएनएस की धारा 355 और 292 तथा सिटी पुलिस एक्ट की धारा 70(ए और सी) के तहत एक ई-पेटी मामला दर्ज किया। जी. हरीश कुमार, एसआईपी ने पुलिस निरीक्षक एन. बोस किरण की देखरेख में जाँच की और आरोप पत्र दाखिल किया।

विशेष महानगर दंडाधिकारी ने सुनाई 10 दिन कारावास की सजा
आरोपी को तेरहवें विशेष महानगर दंडाधिकारी, सिकंदराबाद के समक्ष पेश किया गया, जहाँ माननीय दंडाधिकारी के. रविशंकर ने आरोपी को 10 दिन के कारावास की सजा सुनाई। यह कार्रवाई एक कड़ा और स्पष्ट संदेश देती है कि माता-पिता के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। डीसीपी, सेंट्रल ज़ोन, हैदराबाद, के. शिल्पावल्ली, ने इस नाजुक मामले को संभालने में गांधीनगर पुलिस टीम की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता की सराहना की है।
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