Hyderabad : सरकार और चुनाव आयोग को 3 महीने में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश

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पंचायत चुनाव कराने के लिए न्यायमूर्ति टी माधवी देवी ने दिया निर्देश

हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति टी माधवी देवी ने बुधवार को राज्य चुनाव आयोग (SEC) को तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया और राज्य सरकार से चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक सहायता देने को कहा। यह निर्देश तब आया जब न्यायालय (Court) ने चुनाव कराने में देरी को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, जिसे सोमवार को सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया गया था। अदालत ने सोमवार को राज्य भर में ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने में एसईसी की निष्क्रियता को गंभीरता से लिया था, जबकि उनका कार्यकाल 31 जनवरी, 2024 को समाप्त हो चुका है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि देरी संविधान के अनुच्छेद 243ई और 243के और तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

छह महीने के भीतर चुनाव कराना संवैधानिक दायित्व

उन्होंने तर्क दिया कि पंचायत निकायों के लिए उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले या उसके छह महीने के भीतर चुनाव कराना संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर वैधानिक प्रावधान अप्रभावी हो जाते हैं और नागरिकों को स्थानीय स्वशासन के अधिकार से वंचित किया जाता है। जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि जाति जनगणना सर्वेक्षण अभी भी चल रहा है और आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए और समय मांगा। एसईसी ने प्रक्रियागत औपचारिकताओं और सर्वेक्षण के साथ समन्वय की आवश्यकता का हवाला देते हुए Vote कराने के लिए अतिरिक्त 60 दिन की मांग की।

छह महीने बाद भी लगातार हो रही देरी पर व्यक्त की चिंता

न्यायमूर्ति माधवी देवी ने संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा के भीतर Vote कराने में विफल रहने पर राज्य सरकार और एसईसी दोनों से सवाल किए। उन्होंने कहा कि पहले दिए गए आश्वासनों में संकेत दिया गया था कि चुनाव फरवरी तक करा लिए जाएंगे और छह महीने बाद भी लगातार हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की।

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लेखक परिचय

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