Telangana : हाईकोर्ट से जगन मोहन रेड्डी को बड़ी राहत

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Kollu Ravindra statement
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तेलंगाना हाईकोर्ट (High Court) ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन (Jagan) मोहन रेड्डी को एक केस में अंतरिम राहत दी है। यह फैसला उनके खिलाफ चल रही जांच या कानूनी प्रक्रिया में अस्थायी रोक के रूप में देखा जा रहा है।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को रैली के दौरान हुई समर्थक की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने कहा कि तमाम सावधानियों के बाद कुंभ मेले में भी तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं. उन्होंने इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार तक स्थगित कर दी है।

दरअसल, 18 जून को जगन Jagan मोहन रेड्डी एक रैली निकाल रहे थे, उसी दौरान उनके काफिले में से एक गाड़ी ने 53 वर्षीय व्यक्ति को कुचल दिया. उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी. मृतक पार्टी का समर्थक था, जिसका नाम सी सिंगय्या था. यह घटना पलानाडु जिले के सतनापल्ले में हुई।

सावधानी के बाद भी घट सकती है दुर्घटना

रैली के दौरान समर्थक के मौत के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुर्व मुख्यमंत्री को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि सावधानी बरतने के बाद भी कोई दुर्घटना हो सकती है. कोर्ट ने कुंभ मेले का उदाहरण देते हुए कहा कि तमाम सावधानियों के बावजूद कुंभ मेले में भी दुर्घटना हुई।

एफआईआर में गैर इरादतन हत्या का लगाया आरोप

मामले की जानकारी मिलने के अगले ही दिन पुलिस ने जगन Jagan मोहन रेड्डी की कार को जब्त कर लिया और इस मामले में संलिप्त पार्टी के अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी. दर्ज एफआईआर में रेड्डी के ऊपर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत का आरोप लगाया गया था. वाईएसआरसीपी पार्टी का कहना है कि सिंगय्या की मौत तब हुई जब वह जगन रेड्डी के काफिले के पास थे. जबकि तेलुगु देशम पार्टी ने दावा की मौत की जिम्मेदार रेड्डी है. क्योंकि उनकी गाड़ी ने सिंगय्या को कुचल दिया।

रेड्डी ने दायर की थी याचिका

हिट एंड रन मामले के खिलाफ में जगन मोहन रेड्डी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके ऊपर जानबूझकर आरोप लगाया जा रहा है कि सिंगय्या की मौत के जिम्मेदार वह हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें फसाया जा रहा है. उन्होंने अपनी इस याचिका में सिंगय्या के परिवार का एक बयान भी जोड़ा. रेड्डी ने कहा कि पार्टी के नेताओं ने सिंगय्या के परिवार की हर संभव मदद की है और उसके परिवार को मुआवजा भी दिया है. इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों ने भी इसी तरह की याचिका दायर की थी।

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Surekha Bhosle

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Surekha Bhosle

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