बिना लाइसेंस के चलने पर जीएचएमसी ने लगाया जुर्माना
हैदराबाद। जीएचएमसी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शहर के अमीरपेट, अशोक नगर और दिलसुखनगर में लगभग 58 निजी छात्रावास खाद्य सुरक्षा, नगर नियोजन, स्वच्छता और अग्नि निवारण मानदंडों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे हैं। छापेमारी के दौरान टास्क फोर्स के दस्तों ने पाया कि निजी छात्रावासों का प्रबंधन तहखानों और पार्किंग क्षेत्रों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहा था, विज्ञापन मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बड़े-बड़े होर्डिंग लगा रहा था।
9 छात्रावासों पर लगाया 37,500 रुपये का जुर्माना
प्रबंधन छात्रावास के रहने वालों को अस्वच्छ तरीके से घटिया गुणवत्ता वाला भोजन भी दे रहा था और शौचालयों का उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा था, तथा भोजन सड़कों पर फेंका हुआ पाया गया। अशोक नगर में 20 छात्रावासों में से दो को एफएसएसएआई लाइसेंस के बिना चलाने और अस्वास्थ्यकर रखरखाव के कारण बंद कर दिया गया, जबकि अन्य आठ छात्रावासों को बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालन के लिए नोटिस जारी किया गया और नौ छात्रावासों पर 37,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
11 छात्रावासों के पास व्यापार लाइसेंस नहीं, जीएचएमसी ने लगाया जुर्माना
दिलसुखनगर में 11 छात्रावासों पर व्यापार लाइसेंस न होने के कारण 23,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, दो छात्रावासों को बिना एफएसएसएआई लाइसेंस के संचालन के लिए बंद कर दिया गया और सात अन्य को नोटिस जारी किए गए। अमीरपेट में 15 छात्रावासों को व्यापार लाइसेंस न होने के कारण नोटिस जारी किए गए और 1,85,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और एक छात्रावास की रसोई को बिना एफएसएसएआई लाइसेंस के संचालन के लिए बंद कर दिया गया। छापे के दौरान, टीमों ने पाया कि दीवारें और छतें गंदी थीं, निकास चिकना और गंदा था, घरेलू मक्खियों का प्रकोप था, तथा खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे थे।
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