हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष गद्दम प्रसाद कुमार (Gaddam Prasad Kumar) ने खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र और स्टेशन घनपुर विधायक कडियम श्रीहरि के विरुद्ध दायर अयोग्यता याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अध्यक्ष ने इन दोनों विधायकों के विरुद्ध दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इन दोनों ने अपनी पार्टी बदली है। विधायक दानम नागेंद्र और कडियम श्रीहरि द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर अध्यक्ष ने घोषणा की कि दोनों अब भी भारत राष्ट्र समिति (Bharat Rashtra Samiti) के सदस्य हैं।
2023 के विधानसभा चुनाव बने थे विधायक
ज्ञात हो कि दानम नागेंद्र और कडियम श्रीहरि ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव भारत राष्ट्र समिति के प्रत्याशी के रूप में जीतकर विधायक बने थे। इसके बाद यह आरोप लगाए गए थे कि वे कांग्रेस दल में शामिल हो गए हैं। भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी की ओर से याचिकाएँ दायर कर यह मांग की गई थी कि वे दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त की जाए। इस मामले की सुनवाई बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष गद्दम प्रसाद कुमार ने की। सुनवाई के दौरान दानम नागेंद्र और कडियम श्रीहरि ने स्पष्ट किया कि वे अभी भी भारत राष्ट्र समिति में ही हैं और उन्होंने दल परिवर्तन नहीं किया है।
दानम नागेंद्र और कडियम श्रीहरि भारत राष्ट्र समिति के विधायक
दोनों विधायकों के बयानों को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष ने घोषणा की कि दानम नागेंद्र और कडियम श्रीहरि भारत राष्ट्र समिति के विधायक हैं। इसके साथ ही अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। इस निर्णय से दोनों विधायकों को राहत मिली है। इस प्रकरण में दल बदलने वाले विधायकों से संबंधित मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय पहले भी इस मामले की कई बार सुनवाई कर चुका है और उसने सुझाव दिया था कि अगली सुनवाई से पहले अध्यक्ष अपना निर्णय सुनाएँ। इसी के अनुरूप विधानसभा अध्यक्ष गद्दम प्रसाद कुमार ने यह निर्णय सुनाया।
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