दर्ज कराई गई थी शिकायत
हैदराबाद। तेलंगाना रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण (टीजीरेरा) ने ‘शौरी पर्ल’ अपार्टमेंट का पंजीकरण न कराने और आवंटियों को पार्किंग (Parking) स्थल उपलब्ध कराने में विफल रहने पर दो बिल्डरों पर 2,85,992 रुपये का जुर्माना लगाया। शिकायतकर्ता और कीसरा मंडल के शोरी पर्ल अपार्टमेंट स्थित एक फ्लैट की मालकिन, मानेपल्ली कृष्णावेनी ने दो बिल्डरों, अदुरी प्रताप रेड्डी और बोम्मिडी श्रीनिवास राव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक फ्लैट (Flat) खरीदा था और एक पंजीकृत बिक्री विलेख भी तैयार किया था, जिसमें स्कूटर और कार पार्किंग की व्यवस्था थी। लेकिन बिल्डरों ने उन्हें और अन्य आवंटियों को कार पार्किंग के लिए जगह आवंटित नहीं की।
बिल्डरों ने स्वीकृत तीन मंजिलों की बजाय चार मंजिलें बना दीं
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि बिल्डरों ने स्वीकृत तीन मंजिलों की बजाय चार मंजिलें बना दीं और मूल 15 के अलावा अनाधिकृत रूप से पाँच अतिरिक्त फ्लैट बना दिए, जिससे कुल फ्लैटों की संख्या 20 हो गई। इसके अलावा, अपार्टमेंट रेरा के तहत पंजीकृत भी नहीं था। टीजीआरईआरए को दी गई शिकायत में कहा गया है, ‘स्वीकृत योजना के अनुसार, बिल्डर को नौ कार पार्किंग स्थल उपलब्ध कराने थे, लेकिन उन्होंने 20 स्थान आवंटित किए, जिसके परिणामस्वरूप भीड़भाड़ और पहुंच संबंधी समस्याएं पैदा हुईं।’
बिल्डरों को सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाने थे
शिकायत में कहा गया है कि बिल्डरों को सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाने थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर, टीजीआरईआरए के अध्यक्ष एन सत्यनारायण ने 28 जुलाई को एक आदेश जारी किया, जिसमें बिल्डरों को आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर 2,85,992 रुपये का जुर्माना भरने और निर्धारित कार पार्किंग स्लॉट की संख्या 15 आवंटियों तक सीमित करने का निर्देश दिया गया।

रेरा का मतलब क्या होता है?
भारत में रेरा (RERA) का पूरा नाम “Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016” है। इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र को पारदर्शी बनाना, उपभोक्ताओं को अधिकार देना और डेवलपर्स को समय पर परियोजना पूरा करने के लिए उत्तरदायी बनाना है। यह ग्राहक और बिल्डर दोनों की रक्षा करता है।
रेरा को कैसे मंजूरी दी जाती है?
किसी रियल एस्टेट परियोजना को RERA से मंजूरी लेने के लिए बिल्डर को संबंधित राज्य की रेरा वेबसाइट पर पंजीकरण करना होता है। योजना का विवरण, भू-स्वामित्व, वित्तीय स्थिति और अनुमतियाँ प्रदान करनी होती हैं। सत्यापन के बाद परियोजना को एक विशिष्ट रेरा नंबर जारी किया जाता है।
राजस्थान में रेरा क्या है?
राजस्थान रेरा (Raj-RERA) राज्य की एक वैधानिक संस्था है, जो रियल एस्टेट परियोजनाओं और एजेंटों को नियंत्रित और नियमित करती है। यह ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करती है, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और निर्माण कार्यों की निगरानी करती है। इसकी वेबसाइट के ज़रिए सभी परियोजनाओं की जानकारी ऑनलाइन मिलती है।
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