हैदराबाद। महिलाओं के कल्याण और समग्र विकास को राज्य सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह बात हैदराबाद की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी (Mayor Gadwal Vijayalakshmi) ने कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाएं प्रभावी रूप से लागू कर रही है। रविवार को खैरताबाद (Khairatabad) विधानसभा क्षेत्र के बंजारा हिल्स डिविजन में स्थित रोड नंबर–10 पर 29 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित महिला भवन के प्रथम तल का मेयर ने स्थानीय विधायक दानम नागेंद्र के साथ संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

मल्टी पर्पज़ अत्याधुनिक सामुदायिक भवन का भी किया गया उद्घाटन
इसके पश्चात श्रीराम नगर में 2 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित मल्टी पर्पज़ अत्याधुनिक सामुदायिक भवन का भी उद्घाटन किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस आधुनिक सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने विशेष पहल की। इस अवसर पर मेयर ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम महिलाओं के कल्याण हेतु विशेष प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं।
महिला कल्याण क्या है?
अर्थ के रूप में महिला कल्याण उन योजनाओं, नीतियों और प्रयासों को कहा जाता है, जिनका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और मानसिक स्थिति को मजबूत करना है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, पोषण और समान अवसर शामिल होते हैं। सरकार और सामाजिक संस्थाएं मिलकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, भेदभाव खत्म करने और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए काम करती हैं।
स्त्री कल्याण क्या है?
भावना के स्तर पर स्त्री कल्याण महिलाओं के सर्वांगीण विकास से जुड़ा विषय है। इसका मतलब है महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, समान अधिकार, न्याय, स्वास्थ्य सेवाएं और निर्णय लेने की आज़ादी देना। इसमें घरेलू हिंसा से सुरक्षा, कार्यस्थल पर समानता, मातृत्व लाभ और शिक्षा तक पहुंच जैसे पहलू शामिल होते हैं, ताकि महिलाएं समाज में बराबरी की भूमिका निभा सकें।
10 महिलाओं के अधिकार क्या हैं?
कानूनी रूप से महिलाओं के प्रमुख अधिकारों में शामिल हैं— शिक्षा का अधिकार, समान वेतन का अधिकार, कार्यस्थल पर सुरक्षा, घरेलू हिंसा से संरक्षण, संपत्ति में अधिकार, मतदान का अधिकार, स्वास्थ्य और मातृत्व अधिकार, कानूनी सहायता, बाल विवाह से सुरक्षा, और सम्मान व गरिमा के साथ जीवन का अधिकार। ये अधिकार संविधान और विभिन्न कानूनों द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं।
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