नई दिल्ली: भारतीय रेलवे(Indian Railways) जल्द ही ट्रेन में सामान ले जाने के नियमों को सख्त करने जा रहा है, जो काफी हद तक हवाई अड्डों की तरह होंगे।
इन नियमों के तहत, यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश करने से पहले अपने सामान को इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से तौलना होगा। यदि सामान का वजन या आकार तय सीमा से अधिक होता है, तो यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना देना पड़ेगा।
यह नया नियम सबसे पहले लखनऊ(Lucknow) और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों जैसे लखनऊ चारबाग, प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल पर लागू किया जाएगा। यह कदम रेलवे में सामान ले जाने के नियमों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उठाया गया है।
सामान ले जाने के नियम और सीमाएँ
रेलवे के नियमों के अनुसार, हर यात्री अपनी यात्रा श्रेणी के अनुसार एक निश्चित मात्रा में सामान मुफ्त ले जा सकता है। यह सीमा अलग-अलग क्लास के लिए अलग-अलग है। यदि कोई यात्री इस मुफ्त सीमा से अधिक सामान ले जाता है, तो उसे अतिरिक्त वजन के लिए 1.5 गुना लगेज रेट का भुगतान करना होगा।
यदि कोई यात्री बिना बुकिंग के या आंशिक बुकिंग के साथ अधिक सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे अतिरिक्त वजन पर 6 गुना शुल्क और न्यूनतम ₹50 का जुर्माना देना होगा।
बड़े और प्रतिबंधित सामान के नियम
यदि सामान का वजन 100 किलोग्राम से अधिक है या उसका आकार 1 मीटर x 1 मीटर x 0.7 मीटर से ज्यादा है, तो उसे ‘बल्की’ माना जाएगा और उस पर दोगुना चार्ज लगेगा। ऐसे सामान को यात्री कंपार्टमेंट के बजाय ब्रेक वैन में बुक करना होगा।
इसके अलावा, कुछ सामान जैसे विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, एसिड, और बदबूदार वस्तुएं ट्रेन में ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
पालतू जानवरों और अन्य सामान के नियम

पालतू जानवरों, जैसे कुत्तों को ट्रेन में ले जाने के लिए खास नियम बनाए गए हैं। कुत्तों को ब्रेक वैन (डॉग-बॉक्स) में 30 किलो के हिसाब से और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में 60 किलो के हिसाब से चार्ज देकर ले जाया जा सकता है।
हालांकि, AC स्लीपर, AC चेयर कार और स्लीपर क्लास में कुत्तों को ले जाने की अनुमति नहीं है। स्कूटर और साइकिल जैसी चीजों को मुफ्त सामान के रूप में नहीं ले जाया जा सकता और उन्हें अलग से बुक करना होगा।
रेलवे स्टेशन पर सामान क्यों तौला जाएगा?
यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्री तय सीमा से ज्यादा सामान न ले जाएं, और इससे ज्यादा वजन के लिए अतिरिक्त चार्ज लिया जा सके।
यह नियम पहले किन स्टेशनों पर लागू होगा?
इसकी शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल के कुछ प्रमुख स्टेशनों जैसे लखनऊ चारबाग और प्रयागराज जंक्शन से होगी।
तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर क्या होगा?
ज्यादा वजन या बड़े आकार के सामान के लिए यात्री को अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना देना पड़ेगा।
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