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Hyderabad : आर्थिक विवाद के बाद व्यक्ति की हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार

Kshama Singh
Kshama Singh
Hyderabad : आर्थिक विवाद के बाद व्यक्ति की हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार

कबूला ने अप्रैल में वसीम से किसी काम के लिए 10,000 रुपये लिए थे उधार

हैदराबाद। आसिफनगर (Asifnagar) पुलिस ने रविवार रात किशननगर (Kishannagar) में एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। फर्नीचर वर्कशॉप में काम करने वाले शेख कबुला की 10,000 रुपये के भुगतान को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी समीर और वसीम ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, कबूला ने अप्रैल में वसीम से किसी काम के लिए 10,000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन वह पैसे नहीं चुका पाया, जिसके चलते उनके बीच विवाद चल रहा था। पिछले कुछ हफ़्तों में, क़बूला और वसीम के बीच बकाया रकम को लेकर कई बार झगड़ा हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया और क़बूला से पैसे वापस करने का आग्रह किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिससे रिश्ते और बिगड़ गए

चाकू मारकर और पत्थर फेंककर मार डाला

20 जुलाई को, समीर और वसीम ने कबूला को फ़ोन किया और उसे आसिफनगर के नमक फ़ैक्टरी इलाके में मिलकर मामला सुलझाने के लिए बुलाया। आसिफनगर के एसीपी बी किशन कुमार ने बताया, ‘कबूला ने उन्हें बताया कि वह जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि वह झिरा की छोटी गली में कुछ लोगों के साथ था। यह बात पता चलने पर, समीर और वसीम छोटी गली गए, कबूला को देखा और उसे चाकू मारकर और उस पर पत्थर फेंककर मार डाला।’ शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद समीर और वसीम को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार

हत्या से आप क्या समझते हैं?

इसका मतलब है किसी व्यक्ति की जान जानबूझकर या गैर-इरादतन लेना। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध है। हत्या समाज और कानून दोनों के दृष्टिकोण से गंभीर अपराध मानी जाती है।

हत्या कितने प्रकार की होती है?

कानूनी रूप से हत्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है: (1) इरादतन हत्या (Murder), जिसमें जान लेने का उद्देश्य स्पष्ट होता है। (2) गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide), जिसमें जान लेने का इरादा नहीं होता लेकिन मौत हो जाती है।

हत्या करने के बाद क्या होता है?

इसके बाद तो पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अदालत में मुकदमा चलता है। अगर दोषी साबित होता है तो उसे सजा दी जाती है, जिसमें आजीवन कारावास या फांसी तक हो सकती है।

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