अलग-अलग मामलों में दहेज हत्या में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा
संगारेड्डी। संगारेड्डी जिले में बुधवार को दो अलग-अलग मामलों में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इनमें से तीन एक ही परिवार से थे और उन्हें दहेज हत्या (Dowry death) के मामले में सजा सुनाई गई, जबकि चौथे को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
दहेज हत्या के मामले में 500 रुपए का लगाया जुर्माना
पुलिस के अनुसार, जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश जी भवानी चंद्रा ने एक महिला की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उस पर 500 रुपये का जुर्माना (Fine)लगाया। आरोपी पटलोल्ला रमना ने भाग्यलक्ष्मी नामक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने उससे अपना दिया हुआ कर्ज चुकाने का आग्रह किया था। इसके बाद उसने घटना को आत्महत्या के रूप में पेश करने का प्रयास किया। यह हत्या 20 जुलाई, 2018 को संगारेड्डी ग्रामीण पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत मक्तलूर गांव में हुई थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुनाया फैसला
दूसरे मामले में द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. कृष्ण अर्जुन ने दहेज हत्या के मामले में एक ही परिवार के तीन सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। समीना बेगम ने 23 अक्टूबर, 2018 को रायकोड मंडल के सिंगितम गांव में अपने घर पर अपने पति बुक्का जाफर, ससुर सैय्यद मोइनुद्दीन और सास जाहिरा बी की प्रताड़ना सहन न कर पाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। उसके पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। संगारेड्डी के एसपी परितोष पंकज ने दोनों मामलों में आरोपियों की सजा सुनिश्चित करने के लिए जांच अधिकारियों और अभियोजकों के प्रयासों की सराहना की।
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