New Year party India : हैदराबाद नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए हैदराबाद पुलिस ने 3-स्टार होटल, पब, क्लब, बार और रेस्तरां के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।
जो आयोजनकर्ता रात 12 बजे के बाद से 1 बजे तक टिकट वाले कार्यक्रम रखना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 15 दिन पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी।
स्थानों के प्रवेश, निकास और पार्किंग क्षेत्रों में CCTV कैमरे अनिवार्य होंगे। आयोजकों को पर्याप्त सुरक्षा कर्मी और ट्रैफिक मैनेजमेंट स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रमों के दौरान शालीनता के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
आउटडोर साउंड सिस्टम रात 10 बजे तक बंद करना होगा, जबकि इंडोर कार्यक्रम रात 1 बजे तक सीमित शोर स्तर में आयोजित किए जा सकते हैं।
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पुलिस ने हथियार, पटाखे, ड्रग्स और नाबालिगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई है। तय क्षमता से अधिक भीड़ होने पर कार्रवाई की जाएगी।
मद्यपान परोसने का समय एक्साइज विभाग के नियमों के (New Year party India) अनुसार ही होगा। शराब पीने वालों की सुरक्षित घर वापसी के लिए होटल-पब प्रबंधन को कैब या अन्य व्यवस्था करनी होगी।
होटलों को ड्रंक-ड्राइविंग, कानूनी शराब सीमा, जुर्माने और सड़क सुरक्षा से जुड़ी चेतावनियाँ भी प्रदर्शित करनी होंगी। पुलिस ने कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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