Motor accident compensation : दुर्घटना पीड़ितों को राहत, ब्याज पर टैक्स पूरी तरह खत्म!

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Motor accident compensation : सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत भरी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 बजट भाषण में मोटर दुर्घटना मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज को पूरी तरह आयकर से मुक्त करने का ऐलान किया। अब इस ब्याज पर किसी भी प्रकार का टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा। इससे पीड़ितों को पूरा मुआवजा सीधे मिलेगा।

अब तक मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा दिए जाने वाले ब्याज को आय मानकर टैक्स लगाया जाता था। मामलों में देरी के कारण ब्याज की रकम बढ़ जाती थी और टैक्स कटने से पीड़ित परिवारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह मानवीय फैसला लिया है।

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इस नए नियम के लागू होने से इलाज, पुनर्वास और (Motor accident compensation) परिवार की जरूरतों के लिए पूरा पैसा पीड़ितों को मिल सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला देशभर के लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

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Sai Kiran

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