mumbai police: ने ड्रोन उड़ाने पर लगाया बैन, 3 जून तक लागू रहेंगे ये नियम

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ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा कारणों से मुंबई पुलिस ने मुंबई ने 3 जून तक ड्रोन उड़ाने पर बैन लगा दिया है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जाएगी।

मुंबई पुलिस ने सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए 3 जून (मंगलवार) तक पूरे शहर में ड्रोन और अन्य रिमोट-नियंत्रित उड़ान उपकरणों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रेटर मुंबई के पुलिस आयुक्त ने प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने ड्रोन संचालन के लिए मुंबई को ‘रेड जोन’ घोषित किया है, जिसके तहत अनधिकृत ड्रोन उड़ाना गंभीर उल्लंघन माना जाता है। निर्देश के बावजूद, रविवार (11 मई) को मुंबई के पवई इलाके में एक 23 वर्षीय व्यक्ति ड्रोन उड़ाते पकड़ा गया। घटना के बाद, उस व्यक्ति पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

मुंबई में ड्रोन उड़ाने के आरोप में एक व्यक्ति पर मामला दर्ज 

मुंबई पुलिस के डीसीपी (ऑपरेशन) अकबर पठान ने घटना की पुष्टि की और लोगों के सहयोग के महत्व को दोहराया। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है। इस हमले में एक नेपाली नागरिक सहित 26 नागरिक मारे गए थे।

ऑपरेशन सिंदूर

इसके जवाब में, भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई (बुधवार) की सुबह ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में, पाकिस्तान ने मानव रहित हवाई प्रणालियों, ड्रोन और लड़ाकू वाहनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर हमला किया। हालांकि, भारत की वायु रक्षा प्रणालियों ने सभी पाकिस्तानी हवाई प्रणालियों, ड्रोन और लड़ाकू वाहनों को प्रभावी ढंग से बेअसर कर दिया, जैसा कि एयर मार्शल ए.के. भारती ने रविवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया।

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