IRCTC SCAM- लालू-राबड़ी-तेजस्वी पर आरोप तय करने का आदेश टला, अगली सुनवाई 22 मई को

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लालू-राबड़ी-तेजस्वी
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहे आईआरसीटीसी होटल घोटाले (IRCTC Hotel Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabdi Devi) और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को फिलहाल टाल दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी।

विशेष अदालत में टली अहम सुनवाई

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने को इस मामले में आरोप तय करने का आदेश सुनाना था, लेकिन अदालत ने इसे स्थगित कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल सभी आरोपितों को राहत मिल गई है। यह पूरा मामला आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस का है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रही है।

ईडी ने लगाए गंभीर आरोप

ईडी का आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों के संचालन का ठेका नियमों की अनदेखी कर निजी कंपनी को दिया गया। जांच एजेंसी के अनुसार, इस सौदे के बदले लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को लगभग तीन एकड़ की प्राइम जमीन दी गई थी।

मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच जारी

ईडी का दावा है कि यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और इसमें कई वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। एजेंसी के मुताबिक, होटल टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के जरिए अवैध लाभ पहुंचाया गया।

राजनीतिक हलकों में बढ़ी हलचल

कोर्ट का फैसला टलने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है। मामले में अब सभी की नजरें 22 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें आरोप तय किए जाने या नहीं किए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

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आगे क्या?

अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में अगली तारीख 22 मई तय की गई है। कोर्ट के अगले फैसले पर लालू यादव परिवार और पूरे राजनीतिक माहौल की नजरें बनी हुई हैं।

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Anuj Kumar

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Anuj Kumar

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