తెలుగు | Epaper

Hyderabad : टीजी रेरा ने हैदराबाद स्थित बिल्डर पर 4.54 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

Ankit Jaiswal
Ankit Jaiswal
Hyderabad : टीजी रेरा ने हैदराबाद स्थित बिल्डर पर 4.54 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

‘कासवी ई-सिटी’ का मालिक होने का दावा

हैदराबाद। तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (टीजी रेरा) ने शहर स्थित बिल्डर, रॉय ऑल डायमंड इंफ्रा डेवलपर्स, सिंगरेनी कॉलोनी (Singareni Colony) को धोखाधड़ीपूर्ण गलत बयानी और खरीदारों को धोखा देने के लिए 4,54,682 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता, मल्लापुर निवासी मडीकोंडा मल्लेश (Madikonda Mallesh) ने केथवथ नागेश नाइक से संपर्क किया, जिसने इब्राहिमपटनम के फिरोजगुडा गांव में स्थित उद्यम ‘कासवी ई-सिटी’ का मालिक होने का दावा किया , 150 वर्ग गज का प्लॉट खरीदने के लिए और 36 लाख रुपये की कुल राशि के लिए अग्रिम के रूप में 9 लाख रुपये का भुगतान किया

जमीन ‘कासवी ई-सिटी’ की नहीं, बल्कि ‘सुवर्णलक्ष्मी डेवलपर्स’ की

मल्लेश ने टीजी रेरा को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि केथवथ नागेश नायक ने बिक्री समझौते को निष्पादित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और कई बार याद दिलाने के बाद, आखिरकार बिक्री समझौते को निष्पादित किया। तब से, वह पूरी तरह से अनुत्तरदायी और संपर्क से बाहर हैं। बाद में, शिकायतकर्ता को पता चला कि यह जमीन ‘कासवी ई-सिटी’ की नहीं, बल्कि ‘सुवर्णलक्ष्मी डेवलपर्स’ की है, और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसे गुमराह किया गया है। टीजी रेरा ने साक्ष्यों का सत्यापन किया और सचिव टीजी रेरा ने बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया कि प्रतिवादी को परियोजना का विपणन करने और भुगतान एकत्र करने की अनुमति कैसे दी गई।

टीजी रेरा के अध्यक्ष एन सत्यनारायण और दो अन्य सदस्यों ने 19 जुलाई को आदेश जारी कर प्रतिवादी को जुर्माना अदा करने और बिक्री समझौते के अनुसार पूरी राशि 30 दिनों के भीतर 11% की दर से ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया।

रेरा

रेरा का क्या काम है?

RERA – Real Estate Regulatory Authority) का मुख्य काम रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना है। यह बिल्डरों, प्रॉपर्टी डीलरों और खरीदारों के बीच विवादों को सुलझाने, प्रोजेक्ट्स की निगरानी और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

RERA के नियम क्या हैं?

रेरा के प्रमुख नियम हैं:

  1. सभी प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।
  2. खरीदार को प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी देना आवश्यक।
  3. प्रोजेक्ट का पैसा अलग बैंक अकाउंट में रखना अनिवार्य।
  4. डिले होने पर खरीदार को मुआवजा।
  5. खरीदार और बिल्डर दोनों की शिकायतों का निपटारा 60 दिनों में।

रेरा कब लागू हुआ था?

RERA अधिनियम 1 मई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। इसे संसद ने 2016 में पारित किया था। इसका उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर को अधिक संगठित, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाना है।

Read Also : Hyderabad : कांग्रेस एमएलसी से जॉब कैलेंडर में देरी को लेकर बेरोजगार युवाओं ने की बात

News Hindi : रेलवे स्टेशन से महिला तस्कर गिरफ्तार, चार लाख का गांजा बरामद

News Hindi : रेलवे स्टेशन से महिला तस्कर गिरफ्तार, चार लाख का गांजा बरामद

News Hindi : मासूम बेटे को बाप ने मौत के घाट उतारा, कारण जानकर पुलिस भी हैरान

News Hindi : मासूम बेटे को बाप ने मौत के घाट उतारा, कारण जानकर पुलिस भी हैरान

News Hindi : पीड़िताओं को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने कहीं यह बात

News Hindi : पीड़िताओं को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने कहीं यह बात

News Hindi : एनसीसी निदेशालय का शानदार प्रदर्शन

News Hindi : एनसीसी निदेशालय का शानदार प्रदर्शन

News Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना का अभूतपूर्व विकास :  बंड़ी संजय

News Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना का अभूतपूर्व विकास : बंड़ी संजय

News Hindi : दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने सुरक्षा समीक्षा पर बैठक में दिए कई निर्देश

News Hindi : दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने सुरक्षा समीक्षा पर बैठक में दिए कई निर्देश

News Hindi : प्रत्येक बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई जाए: श्रीनिवास

News Hindi : प्रत्येक बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई जाए: श्रीनिवास

News Hindi : नियुक्ति पत्र मिलते ही चेहरे खिल उठे, महापौर ने सेवा करने की दी सलाह

News Hindi : नियुक्ति पत्र मिलते ही चेहरे खिल उठे, महापौर ने सेवा करने की दी सलाह

News Hindi : तेलंगाना पुलिस और आईपीएफ के बीच पुलिस सुधार परियोजना पर समझौता

News Hindi : तेलंगाना पुलिस और आईपीएफ के बीच पुलिस सुधार परियोजना पर समझौता

News Hindi : सीएम ने दिया एलईडी स्ट्रीट लाइटों को कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ने का निर्देश

News Hindi : सीएम ने दिया एलईडी स्ट्रीट लाइटों को कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ने का निर्देश

News Hindi : क्या राहुल गांधी और ओवैसी पाकिस्तान की हार पर शोक मना रहे हैं? : भाजपा

News Hindi : क्या राहुल गांधी और ओवैसी पाकिस्तान की हार पर शोक मना रहे हैं? : भाजपा

News Hindi : पीआरएसआई, हैदराबाद चैप्टर की नई कार्यकारिणी घोषित

News Hindi : पीआरएसआई, हैदराबाद चैप्टर की नई कार्यकारिणी घोषित

📢 For Advertisement Booking: 98481 12870