नई दिल्ली । दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर संचालित नमो भारत ट्रेन (Namo Bharat Train) में अश्लील कृत्य करने वाले युवक-युवती और वीडियो वायरल करने वाले कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) की शिकायत पर गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी में चलती ट्रेन में आपत्तिजनक स्थिति में दिखे छात्र-छात्रा और वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला ऑपरेटर शामिल है। संबंधित कर्मचारी को पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
मामला लगभग एक सप्ताह पहले चर्चा में आया जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो क्लिप वायरल हुईं। इन वीडियो में एक जोड़ा चलती ट्रेन की सीट पर अश्लील कृत्य करते दिख रहा था। पहनावे के आधार पर उनके किसी कॉलेज के विद्यार्थी होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अभी उनकी आधिकारिक पहचान की पुष्टि कर रही है।
कानूनी धाराएँ और कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है:
- सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य (धारा 296)
- वॉयेरिज़्म (धारा 77)
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रसारित करना (आईटी एक्ट की धारा 67)
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जोड़े के आने-जाने के मार्ग और गंतव्य की पहचान की जा रही है ताकि जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके।
संभावित सजा और प्रशासन की चेतावनी
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, दोषियों को कारावास और जुर्माने की सजा मिल सकती है। वीडियो रिकॉर्ड और साझा करने पर 1 से 3 साल तक की कैद का प्रावधान है। एनसीआरटीसी और पुलिस ने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी कैमरों का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
यात्रियों से अपील
प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग करते समय शालीनता बनाए रखें।
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