ओवरलोड वाहनों पर नए नियम
Overload Vehicle Rules : राष्ट्रीय राजमार्गों पर तय सीमा से ज्यादा वजन लेकर चलने वाले वाहनों पर केंद्र सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं। सड़क सुरक्षा बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह नई शुल्क प्रणाली लागू की गई है। यह नियम 15 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होंगे।
जुर्माना कैसे लगेगा
नए नियमों के अनुसार अतिरिक्त वजन के प्रतिशत के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- तय वजन से 10% तक ज्यादा वजन होने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
- 10% से 40% तक अतिरिक्त वजन होने पर बेस टोल रेट का दोगुना शुल्क देना होगा।
- 40% से अधिक ओवरलोड होने पर बेस टोल रेट का चार गुना जुर्माना लगेगा।
तकनीक से निगरानी
टोल प्लाजा पर लगाए गए WIM (Weigh-in-Motion) सिस्टम के जरिए वाहनों का वजन जांचा जाएगा। यदि किसी टोल प्लाजा पर यह सुविधा नहीं होगी तो ओवरलोड शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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FASTag से ही भुगतान
नए नियमों के तहत ओवरलोड शुल्क केवल FASTag के माध्यम से ही वसूला (Overload Vehicle Rules) जाएगा। नियम तोड़ने वाले वाहनों की जानकारी राष्ट्रीय वाहन रजिस्टर “वाहन” पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।
सड़क सुरक्षा पर जोर
सरकार का मानना है कि इन नियमों से ओवरलोडिंग कम होगी और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
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