Sharmishtha Panoli को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत

Read Time:  1 min
sharmishtha
sharmishtha
FONT SIZE
GET APP

कोलकाता, 5 जून 2025: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। 22 वर्षीय शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक कथित सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के लिए 30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था।

जस्टिस राजा बसु चौधरी की बेंच ने ₹10,000 के मुचलके और सुरक्षा राशि के साथ उन्हें जमानत दी, साथ ही जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

शर्मिष्ठा के वकील ने दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी थी, क्योंकि उन्हें कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया गया और वह बीमार हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शर्मिष्ठा को सोशल मीडिया पर धमकियां मिली थीं। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

इससे पहले, मंगलवार को जस्टिस पार्थसारथी चटर्जी ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।” आज के फैसले ने उनके समर्थकों में उत्साह पैदा किया है.

digital

लेखक परिचय

digital

सूचना : इस वेबसाइट पर प्रकाशित खबरें केवल पाठकों की जानकारी के उद्देश्य से दी जाती हैं। हम अपनी ओर से यथासंभव सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं।