Constable bribe case : 36 साल पुराने 500 रुपये रिश्वत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्साइज कांस्टेबल की सजा कम कर दी है। ट्रायल कोर्ट ने उसे दो साल की सजा सुनाई थी, जिसे अब घटाकर एक साल कर दिया गया है।
यह मामला उत्तराखंड का है जहां 1990 में एक एक्साइज कांस्टेबल को 500 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। उसके खिलाफ उधम सिंह नगर जिले में केस दर्ज किया गया था।
हाईकोर्ट का फैसला
2006 में सेशन कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई। इसके बाद कांस्टेबल ने इस फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हालांकि 2012 में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
इसके बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस (Constable bribe case) पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी पराले की बेंच ने की।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना लेकिन आरोपी की उम्र को देखते हुए सजा कम कर दी। फिलहाल उसकी उम्र 75 साल है और वह पहले ही दो महीने जेल में रह चुका है।
इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दो साल की सजा को घटाकर एक साल कर दिया।
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