हत्या मामले में विधायक को सजा
BJP leader : कर्नाटक में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में जनप्रतिनिधि विशेष अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में कुलकर्णी सहित 16 अन्य आरोपियों को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
2016 की हत्या का मामला
15 जून 2016 को धारवाड़ जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई ने की और 5 नवंबर 2020 को विनय कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत हासिल की, लेकिन उन्हें धारवाड़ जिले में प्रवेश नहीं करने की शर्त दी गई थी।
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विधायक पद पर असर
इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अंतिम फैसला (BJP leader) सुनाया और आरोपियों से वसूले जाने वाले जुर्माने को योगेश गौड़ा के परिवार को देने का आदेश दिया। फैसले के बाद विधानसभा सचिव ने घोषणा की कि विनय कुलकर्णी अब धारवाड़ से विधायक पद के लिए अयोग्य हो गए हैं। विनय कुलकर्णी दो बार विधायक रह चुके हैं और एक बार मंत्री भी रह चुके हैं।
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