पटना। मध्यप्रदेश के जबलपुर डैम (Jabalpur Dam) में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पटना जिला प्रशासन (District Administrative) अलर्ट मोड में आ गया है। नदियों में नावों के सुरक्षित संचालन को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। जिला अधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट किया है कि अब बिना निबंधन के नावों का संचालन नहीं होगा और ओवरलोडिंग या अवैध परिचालन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नावों के लिए अनिवार्य होगा निबंधन
डीएम ने निर्देश दिया है कि सभी नावों का विधिवत निबंधन कराया जाए। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी नाव को नदी में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही नावों की कैरिंग कैपेसिटी और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
सुरक्षा मानकों की होगी सख्त जांच
एसडीओ और डीटीओ (DTO) को निर्देश दिया गया है कि वे नावों में सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की जांच करें। लाइफ जैकेट, आवश्यक उपकरण और यात्रियों की संख्या तय सीमा के भीतर रखना अनिवार्य किया गया है। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
ओवरलोडिंग पर सख्ती
डीएम ने साफ कहा है कि क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने वाले नाव संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी और जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई
निबंधन से पहले मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) नावों की जांच करेंगे। जो नावें मानकों पर खरी नहीं उतरेंगी, उन्हें चिन्हित कर उनके संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीओ को नावों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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लोगों से सुरक्षा नियमों के पालन की अपील
डीएम ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे नाव से यात्रा करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करें और ओवरलोड नावों में सवारी करने से बचें। प्रशासन का कहना है कि जन सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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