हैदराबाद। हैदराबाद खाद्य (Food) मिलावट निरोधक टीम (H-FAST ) ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए खाद्य तेल निर्माताओं और सप्लायर्स को कड़े निर्देश जारी किए हैं। कमिश्नर टास्क फोर्स के डीसीपी गायकवाड़ वैभव रघुनाथ ने बेगमबाजार स्थित एच-एफएएसटी कार्यालय में आयोजित जागरूकता बैठक में स्पष्ट किया कि खुले (लूज) या बिना ब्रांड वाले खाद्य तेल की बिक्री किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
केवल पैक और सीलबंद खाद्य तेल ही बाजार में बेचें व्यापारी
उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी केवल पैक और सीलबंद तेल ही बाजार में बेचें और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( एफएसएसएआई) के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। पैकेजिंग पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच नंबर, एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर और तेल का प्रकार/ग्रेड स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है। बैठक में उत्पादन, भंडारण और परिवहन के दौरान स्वच्छता बनाए रखने तथा खाद्य तेल में किसी भी प्रकार की मिलावट, निम्न गुणवत्ता या हानिकारक पदार्थों के मिश्रण पर पूर्ण प्रतिबंध की बात कही गई। नियमों के उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा कानून और भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। डीसीपी ने तेल व्यापारियों को 15 दिन का समय देते हुए कहा कि इस अवधि के भीतर सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारी और हैदराबाद के तेल निर्माता व सप्लायर्स उपस्थित रहे
उन्होंने व्यापारियों को पारदर्शिता बनाए रखने और मुनाफे से अधिक जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की सलाह दी। यह पहल एच-एफएएसटी की ओर से खाद्य मिलावट को स्रोत स्तर पर रोकने और आम जनता तक सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद पहुंचाने के प्रयासों का हिस्सा है। बैठक में पुलिस अधिकारी और हैदराबाद के तेल निर्माता व सप्लायर्स उपस्थित रहे, जिन्होंने नियमों के पालन का आश्वासन दिया। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल ब्रांडेड और सीलबंद खाद्य तेल ही खरीदें, उत्पाद का लेबल ध्यान से जांचें और किसी भी प्रकार की मिलावट या खुले तेल की बिक्री की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।
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