SUNIL GAVASAR: सुनील गावस्कर पर्सनैलिटी राइट्स केस

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दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनील गावस्कर(SUNIL GAVASKAR) की याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल, मेटा और एक्स (Twitter) जैसे प्लेटफॉर्म्स को सख्त निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा है कि गावस्कर के नाम, फोटो और व्यक्तित्व का बिना अनुमति इस्तेमाल करने वाले लिंक्स को 7 दिनों के भीतर हटाया जाए। अदालत(Court) ने स्पष्ट किया कि गावस्कर को उन सभी आपत्तिजनक यूआरएल (URL) की सूची 24 घंटे में उपलब्ध करानी होगी जिन्हें वे हटवाना चाहते हैं, ताकि प्लेटफॉर्म्स आईटी एक्ट 2021 के तहत उन पर तत्काल कार्रवाई कर सकें

क्या हैं ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ और इनका उल्लंघन क्यों है गंभीर?

पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) के तहत किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपनी तस्वीर, आवाज, नाम या पहचान के व्यावसायिक उपयोग पर पूर्ण नियंत्रण रखने का अधिकार होता है। गावस्कर का आरोप था कि कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और सोशल मीडिया हैंडल उनकी(SUNIL GAVASKAR) पहचान का उपयोग करके बिना अनुमति सामान बेच रहे हैं या विज्ञापन कर रहे हैं। इससे न केवल उनके अधिकारों का हनन होता है, बल्कि आम जनता को भी गुमराह किया जा सकता है। कानूनन, कोई भी व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी की छवि से उनकी सहमति के बिना आर्थिक लाभ नहीं उठा सकता।

बॉलीवुड से खेल जगत तक: अधिकारों की सुरक्षा की बढ़ती मांग

यह मामला केवल गावस्कर(SUNIL GAVASKAR) तक सीमित नहीं है। हाल के दिनों में सलमान खान, जूनियर एनटीआर, अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों ने भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अमिताभ बच्चन के ‘आवाज’ और अनिल कपूर के ‘झकास’ शब्द के अनधिकृत उपयोग पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। यह कानूनी मिसाल भविष्य में एआई (AI) और डीपफेक के दौर में मशहूर हस्तियों की ब्रांड वैल्यू और निजी पहचान को सुरक्षित रखने में एक मजबूत ढाल साबित होगी।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को क्या निर्देश दिया है और इसके लिए कितनी समय सीमा तय की है?

दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल, मेटा और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे सुनील गावस्कर की शिकायत को आईटी एक्ट 2021 के तहत दर्ज मानकर कार्रवाई करें। कोर्ट ने इन प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक कंटेंट और फोटो हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया है। साथ ही, गावस्कर(SUNIL GAVASKAR) को 24 घंटे के भीतर उन सभी वेबलिंक्स की जानकारी देने को कहा गया है जिन्हें वे हटवाना चाहते हैं।

पर्सनैलिटी राइट्स का क्या अर्थ है और अन्य किन सितारों ने इसके लिए कोर्ट का रुख किया है?

पर्सनैलिटी राइट्स का अर्थ है किसी व्यक्ति का अपनी पहचान (जैसे नाम, आवाज, चेहरा या सिग्नेचर) के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कानूनी नियंत्रण होना। सुनील गावस्कर(SUNIL GAVASKAR) के अलावा, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सलमान खान और ऐश्वर्या राय जैसे कई सितारों ने अपनी छवि और पहचान के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हाई कोर्ट से सुरक्षा प्राप्त की है।

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